बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
अगर PMAY-Gramin की केंद्रीय सूची से आपका परिवार किसी कारण छूट गया है, तो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपके लिए है। यह PMAY-G का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी सहायक राज्य योजना है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2018 में शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) में लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डेटा, ग्राम सभा सत्यापन और केंद्रीय मानकों के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया के बाद भी बिहार में कई गरीब परिवार पात्र सूची में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे ही परिवारों के लिए बिहार सरकार ने अपनी अलग राज्य योजना शुरू की। बिहार अकेला राज्य नहीं है जिसने यह कदम उठाया – उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने भी PMAY-G से छूटे परिवारों के लिए अपनी समान योजनाएं शुरू की हैं।
जरूरी: दो मिलते-जुलते नामों में भ्रमित न हों
बिहार में इसी से मिलते-जुलते नाम की एक और योजना है, जो असल में बिल्कुल अलग उद्देश्य से बनी है। दोनों को एक समझने की गलती अक्सर होती है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए कौन पात्र है
इस योजना के तहत पात्रता उन्हीं परिवारों को दी जाती है जो PMAY-G की केंद्रीय सूची से बाहर रह गए हों।
- पात्र बेघर परिवार, जिनके पास कोई मकान नहीं है
- पात्र कच्चे या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार
- पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार
- पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को विशेष प्राथमिकता
- पात्र बिहार राज्य के स्थायी निवासी परिवार
- अपात्र परिवार को पहले से PMAY-G में मकान स्वीकृत हो चुका है
- अपात्र परिवार के पास पहले से पक्का मकान मौजूद है
- अपात्र परिवार बिहार का स्थायी निवासी नहीं है
कुल मिलाकर कितनी सहायता राशि मिलती है
मुख्य निर्माण राशि के अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं इस योजना में भी जुड़ती हैं।
ठगों से सावधान रहें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मेरा मकान अधूरा बना है, क्या मुझे ₹1.20 लाख वाली योजना मिलेगी?
नहीं। अधूरे या क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए अलग योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना, जिसमें ₹50,000 की सहायता मिलती है। ₹1.20-1.30 लाख वाली योजना सिर्फ नया मकान बनाने के लिए है।
शौचालय और मजदूरी की राशि अलग से मिलती है या मुख्य राशि में शामिल है?
अलग से मिलती है। ₹1.20-1.30 लाख सिर्फ मकान निर्माण के लिए है, शौचालय के ₹12,000 और मजदूरी के ₹16,000 इसके अतिरिक्त जुड़ते हैं।
क्या SC/ST/OBC परिवारों को कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि आरक्षित प्रतिशत की सटीक जानकारी अपने प्रखंड कार्यालय से पुष्टि करें।
क्या यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू होती है?
नहीं, नाम में “ग्रामीण” होने के कारण यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए अलग योजनाएं हैं।
सहायता कहां से लें
| ग्राम पंचायत सचिव | अपनी पात्रता और स्थिति की जानकारी के लिए |
| प्रखंड कार्यालय (BDO) | आवेदन और शिकायत के लिए |
| बिहार ग्रामीण विकास विभाग | योजना दिशानिर्देश और नीति संबंधी जानकारी के लिए |
PMAY-G सूची भी जांच लें
पहले पक्का कर लें कि आपका नाम केंद्रीय PMAY-G सूची में तो नहीं है – फिर राज्य योजना की तरफ बढ़ें।