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Quick Guide

NREGA / VB-G RAM G जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

जॉब कार्ड सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मिला एक कानूनी अधिकार है। पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन का पूरा तरीका, समयसीमा और अगर देरी हो तो क्या करें – सब कुछ इस गाइड में।

जॉब कार्ड असल में है क्या

NREGA/VB-G RAM G जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज़ है जो हर पंजीकृत ग्रामीण परिवार को जारी होता है। इसमें परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों के नाम, फोटो और काम का रिकॉर्ड दर्ज होता है जो अकुशल शारीरिक श्रम (unskilled manual work) करने को इच्छुक हैं। यह सिर्फ पहचान-पत्र नहीं है – यह रोजगार मांगने के कानूनी अधिकार का प्रमाण है, और कई जगह वैध फोटो पहचान-पत्र के तौर पर भी स्वीकार किया जाता है।

जरूरी फर्क समझें: जॉब कार्ड बनवाना और काम मांगना, ये दो अलग-अलग चरण हैं। जॉब कार्ड बनने का मतलब यह नहीं कि काम अपने आप मिल जाएगा – कार्ड बनने के बाद काम के लिए अलग से लिखित आवेदन देना होता है (इसकी पूरी प्रक्रिया आगे बताई गई है)।

पात्रता – कौन आवेदन कर सकता है

  • उम्र: परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • निवास: ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला परिवार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लेकिन शहर में भी काम करते हैं, तब भी जॉब कार्ड रखने के पात्र हैं।
  • कोई आय-सीमा नहीं: इस योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय-सीमा तय नहीं है, न ही भूमि-स्वामित्व की कोई शर्त है।
  • कोई जाति/शिक्षा बाधा नहीं: योजना सभी ग्रामीण परिवारों के लिए खुली है, चाहे आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
  • इच्छा शर्त: सिर्फ इतनी शर्त है कि आवेदक अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो।
परिवार से जुड़ी बारीकियां: पति-पत्नी दोनों एक ही जॉब कार्ड पर दर्ज हो सकते हैं। अगर परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, तो अकेली महिला भी परिवार की मुखिया के तौर पर आवेदन कर सकती है।

जरूरी दस्तावेज़

आवेदन से पहले यह दस्तावेज़ तैयार रखें, ताकि पंचायत कार्यालय के चक्कर कम लगें:

  • आधार कार्ड: परिवार के मुखिया और आवेदन करने वाले सभी वयस्क सदस्यों का, बायोमेट्रिक सत्यापन और ABPS (Aadhaar Based Payment System) लिंकिंग के लिए अनिवार्य।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो: हर आवेदक सदस्य की 2-3 हाल की तस्वीरें, कार्ड पर छपने के लिए।
  • बैंक/डाकघर पासबुक की कॉपी: ऐसा खाता जो आधार से लिंक हो, ताकि मजदूरी सीधे उसी खाते में आ सके।
  • पते का प्रमाण: राशन कार्ड या कोई अन्य निवास-प्रमाण, परिवार और पते की पुष्टि के लिए।
  • वोटर आईडी (अगर उपलब्ध हो): उम्र और स्थानीय निवास के अतिरिक्त प्रमाण के तौर पर काम आता है।
  • मोबाइल नंबर: आवेदन की स्थिति और OTP-आधारित सत्यापन के लिए।
ध्यान दें: दस्तावेज़ों की कमी की वजह से जॉब कार्ड देने से मना नहीं किया जा सकता, बिना कारण दर्ज किए। यह एक वैधानिक अधिकार है। अगर दस्तावेज़ पूरे न होने का हवाला देकर आवेदन लेने से इनकार किया जाए, तो लिखित कारण मांगें (आगे “अगर आवेदन में देरी हो” सेक्शन देखें)।

ग्राम पंचायत में आवेदन (मुख्य और सबसे भरोसेमंद तरीका)

जॉब कार्ड के लिए आवेदन मुख्य रूप से ऑफलाइन, सीधे ग्राम पंचायत कार्यालय में होता है। पोर्टल/ऐप ज्यादातर स्टेटस चेक करने और लिस्ट देखने के लिए है, नए आवेदन के लिए पंचायत स्तर पर जाना ही सबसे सीधा और भरोसेमंद तरीका है।

  1. ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं: अपने गांव के पंचायत भवन में जाएं।
  2. फॉर्म मांगें: पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक (GRS) से मुफ्त आवेदन फॉर्म मांगें। यह फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क मिलता है।
  3. फॉर्म भरें: परिवार के सभी इच्छुक वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र और अन्य विवरण भरें।
  4. दस्तावेज़ संलग्न करें: आधार, फोटो और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
  5. फॉर्म जमा करें: भरा हुआ फॉर्म ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव को जमा करें।
  6. पावती रसीद जरूर लें: जमा करने की तारीख वाली एक लिखित पावती (acknowledgement) जरूर लें – यह आपका प्रमाण है कि आवेदन कब जमा हुआ, और आगे शिकायत या RTI की स्थिति में यही सबसे जरूरी दस्तावेज़ बनता है।
  7. सत्यापन: पंचायत स्तर पर दिए गए विवरण और दस्तावेज़ों का सत्यापन होता है।
  8. कार्ड जारी होना: सत्यापन पूरा होने पर छपा हुआ जॉब कार्ड जारी होता है।
Sample issued VB-G RAM G job card showing household details
सत्यापन के बाद जारी हुआ जॉब कार्ड कुछ इस तरह दिखता है – परिवार का विवरण, सदस्यों की सूची और पंजीकरण की जानकारी सहित
समयसीमा: कानून के मुताबिक सत्यापन के बाद जॉब कार्ड 15 कार्य-दिवसों के भीतर जारी होना चाहिए। यह कोई अनुमानित समय नहीं, बल्कि अधिनियम की अनुसूची-II में तय की गई वैधानिक समयसीमा है।

UMANG ऐप से आवेदन (वैकल्पिक तरीका)

कुछ राज्यों में UMANG ऐप के जरिए भी जॉब कार्ड आवेदन जमा करने की सुविधा शुरू की गई है, हालांकि यह सुविधा हर जगह एक जैसी उपलब्ध नहीं है और राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।

  1. UMANG ऐप डाउनलोड करें: Play Store या App Store से, या web.umang.gov.in पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।
  3. सर्च करें: “MGNREGA” या “VB-G RAM G” खोजें।
  4. Apply for Job Card चुनें: फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: आवेदन जमा होते ही एक ट्रैकिंग ID मिलेगी, इसे संभालकर रखें।
ध्यान दें: ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हर राज्य में उपलब्ध नहीं है, और जहां उपलब्ध है वहां भी अंतिम सत्यापन पंचायत स्तर पर ही होता है। अगर ऐप पर यह विकल्प न दिखे, तो ऊपर बताया ऑफलाइन तरीका ही सबसे भरोसेमंद है।

कार्ड बनने के बाद – काम कैसे मांगें

जॉब कार्ड बन जाना पहला कदम है। असल रोजगार पाने के लिए एक और जरूरी चरण है – काम की मांग करना।

  • जब भी काम चाहिए हो, ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन देकर काम की मांग दर्ज करानी होती है।
  • मांग दर्ज होने के 15 दिन के भीतर काम देना कानूनन अनिवार्य है।
  • अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता देय हो जाता है – पहले 30 दिन के लिए मजदूरी दर का एक-चौथाई, और उसके बाद आधा (उसी वित्तीय वर्ष के लिए)।

कार्ड से जुड़ी जरूरी बारीकियां

  • पंचायत-विशिष्ट कार्ड: जॉब कार्ड उसी ग्राम पंचायत के लिए वैध होता है जहां से वह जारी हुआ है। अगर परिवार दूसरी पंचायत में शिफ्ट होता है, तो पुराना कार्ड वहां सरेंडर करके नई पंचायत में दोबारा आवेदन करना होगा।
  • डुप्लीकेट कार्ड: अगर कार्ड खो जाए या खराब हो जाए, तो उसी ग्राम पंचायत में मुफ्त डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • निष्क्रिय हो सकता है कार्ड: अगर लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कार्ड पर कोई काम की मांग दर्ज नहीं होती, तो कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में पंचायत से दोबारा सक्रिय कराने का अनुरोध करें।

अगर आवेदन में देरी हो या मना कर दिया जाए

जॉब कार्ड पाना एक वैधानिक अधिकार है, केवल दया या सुविधा नहीं। अगर पंचायत स्तर पर बिना उचित कारण के आवेदन लेने से इनकार किया जाए, या 15 दिन बीतने के बाद भी कार्ड जारी न हो, तो यह रास्ते अपनाए जा सकते हैं:

  1. RTI दाखिल करें: संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act, 2005) की धारा 6(1) के तहत आवेदन देकर देरी या इनकार का लिखित कारण मांगा जा सकता है।
  2. राज्य लोकपाल से शिकायत करें: हर राज्य में NREGA/VB-G RAM G से जुड़ी शिकायतों के लिए एक राज्य लोकपाल (State Lokpal) नियुक्त होता है, वहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  3. पावती रसीद का इस्तेमाल करें: यही वजह है कि आवेदन जमा करते समय दिनांक वाली पावती रसीद लेना बेहद जरूरी है – RTI या शिकायत में यही मुख्य प्रमाण बनता है कि आवेदन कब जमा हुआ था।

नाम सूची में न दिखे तो सामान्य वजहें

  • आवेदन अभी लंबित है: सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
  • e-KYC अधूरा है: आधार-सीडिंग पूरी न होने पर कार्ड सूची से हटाया जा सकता है।
  • तीन साल से काम की मांग नहीं: लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई काम-मांग दर्ज न होने पर कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या जॉब कार्ड बनवाने की कोई फीस लगती है?
नहीं, जॉब कार्ड बनवाना पूरी तरह मुफ्त है, चाहे नया कार्ड हो या डुप्लीकेट। कोई भी व्यक्ति पैसे मांगे तो यह धोखाधड़ी है।

क्या जॉब कार्ड बनते ही काम मिल जाएगा?
नहीं, जॉब कार्ड बनना और काम मिलना दो अलग चरण हैं। कार्ड बनने के बाद काम के लिए अलग से लिखित आवेदन देना होता है, जैसा ऊपर बताया गया है।

क्या शहर में काम करने वाला ग्रामीण निवासी जॉब कार्ड बनवा सकता है?
हां, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो शहर में काम करने पर भी जॉब कार्ड रखने के पात्र हैं।

दस्तावेज़ पूरे न होने पर भी क्या आवेदन जमा हो सकता है?
दस्तावेज़ों की कमी की वजह से जॉब कार्ड देने से बिना दर्ज कारण के मना नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाए तो लिखित कारण मांगें, और जरूरत पड़ने पर RTI का सहारा लें।

पंचायत बदलने पर पुराना जॉब कार्ड क्या होगा?
जॉब कार्ड उसी पंचायत के लिए वैध होता है जहां से जारी हुआ है। दूसरी पंचायत में शिफ्ट होने पर पुराना कार्ड सरेंडर करके नई जगह दोबारा आवेदन करना होगा।

आवेदन के बाद क्या करें

15 कार्य-दिवस बीतने के बाद, यह जांचना जरूरी है कि आपका कार्ड जारी हो चुका है या नहीं – इसके लिए घर बैठे पोर्टल पर लिस्ट में नाम देखा जा सकता है, पंचायत जाने की जरूरत नहीं। पूरी प्रक्रिया के लिए हमारी अलग गाइड देखें: जॉब कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

सहायता कहां से लें

संपर्क माध्यमविवरण
सामान्य हेल्पलाइन1800-111-555 (टोल-फ्री)
शिकायत दर्ज करेंCPGRAMS पोर्टल, या राज्य लोकपाल (NREGA/VB-G RAM G)
स्थानीय संपर्कग्राम पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सेवक (GRS)

कार्ड बनने की पुष्टि सीधे पोर्टल पर करें

पंचायत जाए बिना, घर बैठे जांचें कि आपका जॉब कार्ड जारी हो चुका है या नहीं।