Quick Guide
PMAY-Gramin में शिकायत कैसे दर्ज करें (CPGRAMS)
अगर स्थानीय स्तर (पंचायत/ब्लॉक) पर समस्या हल न हो, तो केंद्र सरकार के आधिकारिक शिकायत पोर्टल CPGRAMS पर औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। पूरा तरीका, समयसीमा और आम गलतियां यहां जानें।
CPGRAMS कब इस्तेमाल करें
PMAY-G से जुड़ी हर समस्या के लिए CPGRAMS सही जगह नहीं है – यह समझना जरूरी है कि कौन सी समस्या कहां जाती है।
- पात्रता सूची में नाम न होना: इसके लिए ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज करना या Awaas+ सर्वे में शामिल होना सही रास्ता है, CPGRAMS नहीं।
- किस्त/भुगतान अटकना: पहले किस्त की स्थिति और FTO स्टेटस देखकर बैंक और पंचायत स्तर पर समाधान की कोशिश करें, वहां हल न हो तो CPGRAMS पर औपचारिक शिकायत दी जा सकती है।
- भ्रष्टाचार, रिश्वत मांगना, अधिकारी का दुर्व्यवहार, निर्माण गुणवत्ता की शिकायत: यह सीधे CPGRAMS पर दर्ज करने लायक मामला है।
राज्य बनाम केंद्र: PMAY-G का क्रियान्वयन ज्यादातर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होता है। CPGRAMS पर राज्य सरकार से जुड़ी शिकायतें केंद्र सरकार खुद नहीं सुलझाती, बल्कि सीधे संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार को भेज देती है। इसलिए राज्य-स्तर की शिकायत के लिए राज्य के अपने पोर्टल पर भी समानांतर शिकायत देना बेहतर रहता है।
पहली बार रजिस्ट्रेशन करें
CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करने के लिए पहले एक बार अकाउंट बनाना जरूरी है।
- पोर्टल खोलें: pgportal.gov.in पर जाएं – यह Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG) का आधिकारिक पोर्टल है।
- Sign In पर क्लिक करें: ऊपर दाईं ओर “Sign In” बटन दबाएं, फिर नए अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें: नाम, लिंग, पता (Premise Number/Name, Sub-locality, Locality), देश, राज्य, जिला, पिनकोड, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और सुरक्षा कोड भरें।
- सबमिट करें: मोबाइल/ईमेल पर मिले OTP से सत्यापन पूरा करते ही अकाउंट बन जाएगा।
शिकायत दर्ज करने के स्टेप
- लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने यूज़रनेम/पासवर्ड से साइन इन करें।
- Grievance मेनू खोलें: ऊपर मेनू में “Grievance” पर क्लिक करें।
- Lodge Public Grievance चुनें: ड्रॉपडाउन में “Lodge Public Grievance” पर क्लिक करें (पेंशन से जुड़ी शिकायत के लिए अलग से “Lodge Pension Grievance” विकल्प है)।
- मंत्रालय चुनें: “Ministry of Rural Development” चुनें, क्योंकि PMAY-G इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- विवरण लिखें: शिकायत का पूरा विवरण साफ भाषा में लिखें (अधिकतम 4000 अक्षर) — तारीख, जगह, संबंधित अधिकारी का नाम जैसी सटीक जानकारी दें।
- दस्तावेज़ जोड़ें: जरूरत हो तो सबूत के दस्तावेज़ अपलोड करें, PDF या JPG फॉर्मेट में, हर फाइल अधिकतम 1MB की।
- सबमिट करें: जमा करते ही एक रजिस्ट्रेशन/रेफरेंस नंबर मिलेगा इसे संभालकर रखें, आगे स्थिति जांचने के लिए यही नंबर चाहिए होगा।
जरूरी: रेफरेंस नंबर मिलने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बंद (closed) हो चुकी शिकायत को फीडबैक के जरिए दोबारा नहीं खोला जा सकता – अगर समस्या फिर से आए, तो पुरानी शिकायत का हवाला देते हुए नई शिकायत दर्ज करनी होगी।
शिकायत हल होने में कितना समय लगता है
- आधिकारिक समयसीमा 30 दिन है – सरकार ने यह सीमा पहले के 45 दिन से घटाकर 30 दिन की है।
- अगर मामला अदालत में विचाराधीन (sub-judice) है या कोई बड़ा नीतिगत मुद्दा है, तो 30 दिन के भीतर एक अंतरिम/उचित जवाब दिया जाता है, भले ही पूरा समाधान न हो।
- 2014 में जहां औसतन 157 दिन लगते थे, वहीं अब औसत निपटान समय घटकर करीब 15 दिन तक आ गया है (DARPG के अनुसार) यानी ज्यादातर शिकायतें तय समयसीमा से भी पहले निपट जाती हैं।
बहुभाषी सुविधा: CPGRAMS में स्वचालित अनुवाद की सुविधा है – शिकायत जिस भाषा में दर्ज की गई हो, जवाब भी उसी भाषा में देने का नियम है। हिंदी में शिकायत लिखने में झिझक की जरूरत नहीं।
शिकायत की स्थिति कैसे देखें
- View Status मेनू खोलें: ऊपर मेनू में “View Status” पर क्लिक करें।
- Grievance Status चुनें: ड्रॉपडाउन में “Grievance Status” पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालें: शिकायत दर्ज करते समय मिला रेफरेंस नंबर दर्ज करें।
- स्थिति देखें: शिकायत अभी किस विभाग/अधिकारी के पास है, और क्या कार्रवाई हुई, यह जानकारी खुल जाएगी।
समाधान मिलने के बाद रेटिंग और अपील
शिकायत बंद होने का मतलब यह नहीं कि प्रक्रिया वहीं खत्म रेटिंग देना अगला और अहम कदम है।
- Rate Grievance: “Grievance” मेनू में इसी विकल्प से मिले समाधान को रेट किया जाता है।
- “Poor” रेटिंग का असर: अगर समाधान को “Poor” रेट किया जाए, तो सिस्टम अपने आप अपील का विकल्प सक्रिय कर देता है – यह एक स्वचालित ट्रिगर है, अलग से अपील मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।
- Nodal Authority for Appeal: इस मेनू से संबंधित मंत्रालय के अपीलीय अधिकारी की जानकारी मिलती है।
- View Status → Appeal Status: अपील दर्ज होने के बाद उसकी स्थिति यहीं से ट्रैक होती है।
- पूरी शिकायत-प्रक्रिया में जीवनकाल में अधिकतम तीन बार ऊपर स्थानांतरण (transfer) की अनुमति है।
मोबाइल ऐप और ऑफलाइन विकल्प
- CPGRAMS का अपना मोबाइल ऐप है, जो UMANG ऐप के साथ भी जुड़ा हुआ है – दोनों में से किसी से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- वॉइस-बेस्ड AI चैटबॉट: पोर्टल पर अब बोलकर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है, टाइप करने में असहज होने वालों के लिए यह विकल्प काफी काम का है।
- इंटरनेट/स्मार्टफोन की सुविधा न हो, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से या सादे कागज़/पोस्टकार्ड पर डाक से भी शिकायत भेजी जा सकती है, विभाग खुद उसे पोर्टल पर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन नंबर डाक से वापस भेजता है।
सहायता कहां से लें
| संपर्क माध्यम | विवरण |
|---|---|
| PMAY-G सामान्य हेल्पलाइन | 1800-11-6446 |
| PMAY-G ईमेल | support-pmayg@gov.in |
| CPGRAMS सहायता | pgportal.gov.in पर “Contact Us” और “FAQs/Help” सेक्शन |
सीधे CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करें
आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपनी शिकायत या उसकी स्थिति सीधे ट्रैक करें।